नैनीतालः टिहरी में सरकारी आवासों से हटवाएं कब्जा, किराया भी वसूलें- हाईकोर्ट

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Published By Shobhit Singh
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नैनीताल, अमृत विचार। नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी में सरकारी आवासों में अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि सरकारी आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को आवास खाली करने हेतु चार सप्ताह का नोटिस दें और उनसे किराया भी वसूलें। अगर इसके बाद भी आवास खाली नहीं किए जाते हैं तो याचिकाकर्ता को यह छूट दी गई है कि वह फिर से न्यायालय की शरण ले सकता है। कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी है।  

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मामले के अनुसार, टिहरी निवासी सुनील प्रसाद भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि टिहरी में पूल्ड हाउसिंग सोसाइटी के तहत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वर्ष 1976 में आवास आवंटित किए गए थे। तब से अब तक इन आवासों में रह रहे कई कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका है। कई रिटायर हो चुके हैं और कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है परंतु तब से अब तक उनके द्वारा आवास खाली नहीं किए गए। जो आवास खाली थे उन पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर रखा है। 

अभी तक सरकार ने न तो आवास खाली कराए हैं और न ही उनसे कोई किराया वसूला। जनहित याचिका में अदालत से प्रार्थना की गई है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास खाली कराने के साथ उनसे पूरा किराया भी वसूला जाये।

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