Hardoi Breaking News: हत्या के मामले में आरोपित भाजपा विधायक बरी, रिहाई का आदेश जारी

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। हत्या के मामले में आरोपित भाजपा विधायक रामपाल वर्मा संदेह का लाभ देकर अदालत ने शुक्रवार को उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। करीब 42 वर्ष पुराने हत्या के मामले में विधायक को नामजद किया गया था । वही इसी मामले में वादी मुकदमा व दो अन्य गवाह विनोद कुमार रजनीश मिश्रा सत्यदेव के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है 

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि थाना बेनीगंज क्षेत्र के शाहपुर निवासी रामपाल वर्मा पर   कथरहा निवासी श्याम बिहारी की हत्या का आरोप रहा ।इस मामले की रिपोर्ट श्याम बिहारी के बेटे विनोद कुमार ने दर्ज कराई ।कहा कि 21 सितंबर 1981 को वह अन्य लोगों के साथ बाजार जा रहा था। उसके पिता व अन्य लोग भी बाजार जा रहे थे। रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपित कई साथियों के साथ मिला और असलहो से ताबड़तोड़ फायर करके उसके पिता की हत्या कर दी। कई आरोपित अन्य भी नामजद हुए थे ।जिनका मुकदमा पहले ही अलग किया जा चुका था। 

विधायक ने सीबीसीआईडी से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके कारण काफी लंबे समय तक चल इस मुकदमे में आखिरकार विधायक को राहत मिली। और अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने उन्हें संदेह का लाभ देकर आरोपों से बरी कर दिया ।वही इस मामले में वादी मुकदमा व अन्य गा वाहन जिन्होंने अदालत में यह बयान दिया कि घटना में विधायक रामपाल वर्मा  नहीं थे जिसके कारण उन्हें अदालत में अपने बयानों से मुकरने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में मृतक का बेटा विनोद कुमार ने आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।जबकि रजनीश कुमार मिश्रा व सत्यदेव दोनों ही घटना के चश्मदीद गवाह थे और मृतक के करीबी रिश्तेदार थे ।इन गवाह ने अदालत में स्पष्ट रूप से बयान दिया कि घटना में रामपाल वर्मा शामिल नहीं थे ।इस कारण अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।


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