नैनीतालः सांसद निधि पर हाईकोर्ट सख्त- चार सप्ताह में जवाब पेश करें जिम्मेदार, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ व चम्पावत से पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा की सांसद निधि संशोधित विकास कार्यों के अनुसार भुगतान करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, सचिव ग्रामीण विकास, जिला अधिकारी व सीडीओ से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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मामले के अनुसार, पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा ने याचिका में कहा कि कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार ने उनकी सांसद निधि बंद कर दी थी जिसको केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 फिर से सुचारू कर दिया। सुचारू करने पर उनके द्वारा प्रेषित विकास कार्यों के लिए ढाई करोड़ रुपये दिया गया। पूर्व में दी गई विकास कार्यों की सूची में से कई कार्य सरकार ने अन्य मदों से कर दिए। 

2022 में उनके द्वारा फिर से  केंद्र सरकार को विकास कार्यों की संशोधित सूची जिले के नोडल अधिकारी के माध्यम से भेजी परन्तु संशोधित सूची जिले के नोडल अधिकारी ने केंद्र सरकार को नहीं भेजी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि उनके द्वारा जनहित में कराए गए संशोधित सूची के अनुसार सांसद निधि का भुगतान किया जाए।

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