मथुरा: सात साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी को हुई 20 साल की सजा

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Published By Vishal Singh
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न्यायालय मजिस्ट्रेट पोस्को प्रथम कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

मथुरा, अमृच विचार। थाना शेरगढ़ में छह साल पहले सात साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को मंगलवार को न्यायालय मजिस्ट्रेट पोस्को प्रथम रामराज शेखर ने 20 साल के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की धनराशि से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवार को दिए जाने के आदेश भी सुनाये हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष काफी दलील दी, लेकिन साक्ष्य, गवाह और सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के आगे उनकी एक न चली।

शासकीय अधिवक्ता रामवीर सिंह यादव ने बताया कि थाना शेरगढ़ के गांव उझानी में 16 अगस्त 2017 को सात साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी वहां गांव उझानी निवासी आरोपी अनिल पुत्र नेत्रपाल पहुंचा। आरोपी बच्ची को टाफी दिलाने के बहाने अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खोजने लगे। किसी तरह बच्ची लहुलुहान हालत में अपने घर पहुंची। बच्ची की हालत देख उसके परिजनों को पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों के पूछने पर बच्ची ने अपने साथ हुई घटना बताई। 

इस पर परिजनों ने आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ शेरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को न्यायालय मजिस्ट्रेट पोस्को प्रथम न्यायाधीश रामराज शेखर ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। इस मामले में कोर्ट में आठ लोगों की गवाही हुई। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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