यूपी निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी कोटे से संबंधित मामले में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि धारा 15 के अनुसार महापौर अपने पद पर बने रहने के हकदार हैं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। सीजेआई ने बताया कि ‘हम पहले ही निर्देश दे चुके हैं। आप कह रहे हैं कि महापौर नियम एस15 के तहत बने रहने के हकदार हैं?’

वहीं चीफ जस्टिस के पूछे जाने पर वकील ने कहा कि ‘जी हाँ! इसी वजह से पहले मैंने एक हस्तक्षेप किया था और अब मैंने एक नई एसएलपी दाखिल की है। याद रहे कि अखिल भारतीय महापौर परिषद ने कहा है जब यूपी में मेयर चुनाव नहीं होता है तब तक जो लोग मेयर बने हुए हैं, उन्हें काम काज करने दिया जाए।

बेंच ने वकील कि दलील से सहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा। याचिक में कहा गया है कि महापौर धारा एस15 के तहत वह मेयर बने रहने के हकदार हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में मेयर चुनाव पर ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार के रिपोर्ट आने तक चुनाव पर रोक लगा दी थी।

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