मुरादाबाद : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 40,000 का लगा जुर्माना

मुरादाबाद : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 40,000 का लगा जुर्माना

मुरादाबाद, अमृत विचार। आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आठ अप्रैल 2015 को बिलारी कोतवाली में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह शुगर मिल में काम करता है। इसी मिल में देवरिया जनपद के बनकटा थाना क्षेत्र के मिश्रोली गुन्नी टोला निवासी शिव सागर सिंह भी काम करता था। शिव सागर सिंह का उसके घर आना जाना था। चार अप्रैल 2015 को वह मिल में काम कर रहा था।

 तभी आरोपी उसकी 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काल डिटेल के सहारे पुलिस ने किशोरी को 20 अप्रैल 2015 को शिव सागर के गांव से बरामद कर लिया था। पूछताछ में लड़की ने बताया कि शिव सागर पहले उसे दिल्ली ले गया था। बाद में अपने गांव ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता ने बताया कि नाबालिग लड़की ने अदालत में पेश होकर आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज कराए और घटना की जानकारी दी। न्यायाधीश ने आरोपी शिव सागर को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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