एजीआर को लेकर एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की तत्काल रिकवरी के निर्देश संबंधी एक नई याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंशुल गुप्ता की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह इस मामले में खुद सुनवाई कर रही है। …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की तत्काल रिकवरी के निर्देश संबंधी एक नई याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंशुल गुप्ता की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह इस मामले में खुद सुनवाई कर रही है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “हम पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हम याचिका सुनने के पक्ष में नहीं हैं। (याचिका) खारिज।” न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह क्यों इस मसले को और उलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “आप इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग न करें।”

याचिकाकर्ताओं ने एजीआर की तत्काल रिकवरी के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। एजीआर के तहत दूरसंचार कंपनियों के पास करीब 90 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। गौरतलब है कि आज ही एजीआर से संबंधित मुख्य मामले की सुनवाई भी होनी है।

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