मानदंडों के विरुद्ध शैक्षणिक संस्थाओं की जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज : HC

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थापित मानदंडों के विपरीत संचालित शैक्षणिक संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए याची को संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने अमरेश कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। दरअसल याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार मऊ में स्थापित कुछ स्कूल और कॉलेज स्थापित मानदंडों के विरुद्ध हैं और अधिकारियों ने उन शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की अनुमति देकर कानून में गलती की है। वर्तमान याचिका में ऐसी संस्थाओं के खिलाफ जांच करने के लिए परमादेश की रिट की मांग की गई है। 

दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची की बेटी के विशेष स्कूल में प्रवेश के संबंध में कुछ विवाद है, इसीलिए वर्तमान याचिका दाखिल की गई है। उपरोक्त प्रकृति की इस याचिका को जनहित याचिका नहीं कहा जा सकता है और यह पोषणीय नहीं है।

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