याचिका दाखिल करते समय बरतें सतर्कता :हाईकोर्ट

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। शामली जिले के ग्राम कुड़ाना में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किए जाने पर याची द्वारा कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद जिलाधिकारी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब याची ने हाईकोर्ट का रुख किया। नरेश कुमार मलिक की याचिका के गुण-दोष पर विचार किए बिना याचिका को निस्तारित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका दाखिल करते समय याची को सावधानी बरतनी चाहिए और याचिका में संपूर्ण एवं स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए।

सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिका में कोई विवरण नहीं दिया गया है और यहां तक ​​कि अभ्यावेदन भी बहुत अस्पष्ट हैं।अगर कुड़ाना गांव में कोई अवैध गतिविधियां की जा रही हैं, तो याची अवैध खनन का विवरण देते हुए जिला कलेक्टर को एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। मामले की पूरी और स्पष्ट जानकारी देने के बाद जिला कलेक्टर से कानून के अनुसार सख्ती से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

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