'मोदी' सरनेम पर विवादित बयान में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा, जमानत भी मिल गई : सूरत कोर्ट का फैसला
सूरत (गुजरात)। सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मामले में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद फिर उन्हें जमानत मिल गई। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के वक्त राहुल कोर्ट में मौजूद थे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है- महात्मा गांधी।
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
- महात्मा गांधी
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
बता दें कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनकी पार्टी को तो नुकसान होता ही है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आज भी मुझे बताया कि राहुल गांधी के रवैये से सब खराब हो गया। उनकी पार्टी भी डूब रही है।
राहुल आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार
राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।
क्या है मामला ?
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
हालांकि, राहुल गांधी के वकील ने दलील दी थी कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को।
प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा निकलेगा,मनमोहन सिंह जी और शरद यादव व अन्य ने मिलकर कानून में संशोधन किया था जिसमें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए और इन्होंने उस बिल को जनता के सामने फाड़ा था।
सूरत जिला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें जमानत मिल गई है।ये(BJP) लोग पहले जज को बदलते गए,हमें अंदाज़ा लग रहा था लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं।कानून के तहत ही हम लड़ेंगे।
राजस्थान के CM अशोक गहलोत बोले, आज न्यायपालिका पर दबाव है...राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती हैं। ऐसी टिप्पणियां अटल जी ने, आडवाणी जी ने पता नहीं कितनी की होंगी। लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज नहीं होता था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा।
सूरत जिला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश है और राजनीतिक दल के लोगों पर इसी स्तर पर जाकर वो कार्रवाई कर रहे हैं।
BJP सांसद सुशील कुमार मोदी बोले, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सजा सुनाई जानी चाहिए।
