Chitrakoot: पुलिस टीम पर फायरिंग के दोषी आरोपी को कोर्ट ने पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, 15 जुर्माना लगाया
चित्रकूट में पुलिस टीम पर फायरिंग करने में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
चित्रकूट में पुलिस टीम पर फायरिंग के दोषी आरोपी को कोर्ट ने पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। पुलिस टीम पर फायरिंग करने में दोषी को कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा दी। उसे 15 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर 2008 को तत्कालीन मानिकपुर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव अपहरण के मामले के संबंध में गश्त पर थे कि मुखबिर से उनको इस संबंध में सूचना मिली। उन्होंने तत्कालीन मारकुण्डी थाना प्रभारी को बताया और बदमाशों की घेरेबंदी की। इस पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की।
हालाकि इस दौरान पुलिस ने अपहृत को मुक्त करा लिया। बदमाश मौके से भाग निकले। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बांदा जिले के कमासिन थाने के तेरा निवासी लवकुश यादव पुत्र मंगल यादव के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके अलावा 13 दिसम्बर 2008 को भी इसी आरोपी ने विलोखरपुरवा से रामलखन का अपहरण किया गया था। इसकी रिपोर्ट अपहृत के भाई सुंदर लाल ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में भी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपहरण, हत्या के प्रयास एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने लवकुश यादव को पांच वर्ष कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड दिया।
