हल्द्वानीः छह माह बीतने पर भी नहीं हुई स्क्रैपिंग यार्ड फर्म पंजीकृत, सिंतबर 2022 में हुई थी गाइडलाइन जारी

हल्द्वानीः छह माह बीतने पर भी नहीं हुई स्क्रैपिंग यार्ड फर्म पंजीकृत, सिंतबर 2022 में हुई थी गाइडलाइन जारी

हल्द्वानी, अमृत विचार। सितंबर 2022 में वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए स्क्रैपिंग यार्ड बनाने को लेकर गाइडलाइन जारी हुई थी और इच्छुक फर्मों से स्क्रैपिंग यार्ड बनाने को लेकर आवेदन मांगे गए थे लेकिन 6 माह बीत जाने के बावजूद एक भी फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। 

आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि शहर में अभी तक किसी भी फर्म ने स्क्रैपिंग यार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। काशीपुर परिवहन संभाग में 01 फर्म ने आवेदन किया है, तय मानकों पर खरा उतरने के बाद ही फर्म को रजिस्टर्ड किया जाएगा। 

06 माह के बाद भी किसी भी फर्म के रजिस्टर्ड न होने पर उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग यार्ड के लिए कई मानक तय किए गए हैं जिसमें निर्धारित भूमि और कई महंगी मशीनों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तय मानकों को पूरा नहीं कर पाना भी आवेदन नहीं आने का कारण हो सकता है।

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग यार्ड के लिए तय मानक

1. एल श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र में 0.5 एकड़ भूमि आवश्यक।

2. एम, एन व अन्य श्रेणी के वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए मैदानी क्षेत्र में 03 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1.5 एकड़ भूमि आवश्यक।

3. वाहनों के मुख्य मार्ग से स्क्रैपिंग वार्ड में प्रवेश व परिसर में निर्बाध आवागमन के लिए मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्र के लिए 07 मीटर तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 05 मीटर होनी आवश्यक।

4. केंद्र प्रभारी के लिए शैक्षिक योग्यता बीटेक (आटोमोबाइल अथवा मेकॅनिकल अथवा इलेक्ट्रानिक्स अथवा केमिकल इंजीनियरिंग)। 
 
5. डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (डीबीए) के लिए शैक्षिक योग्यता (इलेक्ट्रानिक्स पीजीडीसीए अथवा बीसीए अथवा ए लेवल की योग्यता के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव) ।

6. चालक के लिए प्रत्येक श्रेणी में कम से कम 03 साल पुरानी चालन अनुज्ञप्ति ।

7. लेन प्रभारी पर्यवेक्षक, अनुरक्षण मिस्त्री के लिए आईटीआई की योग्यता । 

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