Vehicle Scrap Policy : सभी सरकारी वाहनों के लिए ये बेहद जरूरी Certificate लेना हुआ अनिवार्य
अमृत विचार, लखनऊ। यूपी में 1 अप्रैल 2023 से व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ यानी कबाड़ नीति लागू होने जा रही है। इससे 15 साल पुराने वाहन कबाड़ हो जायेंगे । प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले उन सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ नीति में शामिल किया जा रहा है, जिनकी मियाद 15 साल पूरी हो चुकी है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत आ रहे सभी सरकारी वाहनों को लेकर विभागों के लिए वाहन जमा कर दिए जाने का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
परिवहन विभाग ने ऐसे सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप घोषित कर दिया है, जो 31 मार्च 2023 तक अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इस तरह ऐसे वाहन अब पहली अप्रैल से सड़कों पर नहीं चलेंगे। केवल सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की इससे छूट दी गई है। परिवहन विभाग की तरफ से सभी विभागों को नोटिस भेज कर वाहन डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि वाहन बाद में स्क्रैप बाद में होता रहेगा लेकिन पहले उसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना जरूरी है। परिवहन विभाग के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी तहत अगर कोई व्यक्ति 15 साल पुरानी अपनी बाइक को कबाड़ कराता है तो उसके 2500 रुपये मिलेंगे। वहीं, एसयूवी पर 25740 रुपये मिलेंगे। कबाड़ सेंटर पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसको दिखाकर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन में छूट ली जा सकेगी।
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