Hamirpur: वृद्धा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, 19 हजार का जुर्माना भी लगाया

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हमीरपुर में वृद्धा से दुष्कर्म में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा।

हमीरपुर में वृद्धा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 19 हजार का जुर्माना भी लगाया।

हमीरपुर, अमृत विचार। घर में घुसकर वृद्धा से मारपीट कर दुष्कर्म करने के साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाति की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 19 हजार का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़ित पक्ष को 50 हजार दिलाए जाने का आदेश दिया है।
 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व महेश द्विवेदी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 80 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अप्रैल 2018 की रात 12 बजे वह घर में सो रही थी। तभी गांव निवासी शैलेंद्र सिंह उसके पीछे की दीवार फांदकर छत के रास्ते घर में घुस आया।
 
बताया कि उसे लात घूसों से पीटते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। मरा हुआ समझकर घर में रखे गहने व पांच हजार नगदी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने व गहने व नगदी चोरी करने का मामला दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। बताया कि अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

 

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