बरेली: नगर आयुक्त का सरकारी वाहन होगा कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। 14 वर्ष पूर्व कोर्ट द्वारा दिये आदेश का अनुपालन न करने पर लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहन (इनोवा क्रिस्टा) को कुर्क कर अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश शहर अमीन को दिया है।

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वर्ष 2007 में सिविल कोर्ट ने कर निर्धारण अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी रामवती के इंग्लिशगंज स्थित भवन का वार्षिक मूल्यांकन 150 रुपये निर्धारित किया था। साथ ही शेष भवन के बाबत जो कर आरोपित किया था उसकी देनदारी से भी अपीलार्थी को मुक्त किया था।

आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया था कि अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का समायोजन कर अदायगी में किया जाएगा । अपील स्वीकार होने के बाद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नगर निगम द्वारा नहीं किया गया। इस पर वर्ष 2009 में अपीलार्थी रामवती ने आदेश का क्रियान्यवन कराए जाने के लिए पुनः सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था, जोकि वर्तमान में लंबित है।

14 वर्ष बीत जाने के बाद अब निगम की ओर से वाद में आपत्ति दाखिल की गई। कोर्ट आदेश के अनुपालन में शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स के द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहन को कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्की रिपोर्ट पर सुनवाई को 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।

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