अमरोहा : चार घंटे न्यायिक अभिरक्षा में रहे हसनपुर विधायक समेत छह आरोपी, आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप

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अमरोहा, अमृत विचार। चुनाव आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन  मामले में हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी समेत छह आरोपी मंगलवार को एमपी-एमएलए  कोर्ट में तलब किए गए । करीब चार घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में अदालत में रहे। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 20-20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए रिहा कर दिया। अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
  
15 जनवरी 2022 को मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इसी खुशी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया और हसनपुर में गजरौला बस अड्डा से जुलूस भी निकाला था। जुलूस में खड़गवंशी भी मौजूद थे। जब जुलूस निकाला गया, तो उस समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी और जुलूस की कोई अनुमति नहीं लगी गई थी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ था। पुलिस के रोकने के बावजूद भी उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला था। इस मामले में तत्कालीन कस्बा चौकी प्रभारी लवनीश कुमार ने  महेंद्र खड़गवंशी समेत उनके 50-60 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता व कोविड अधिनियम के उल्लंघन के तहत रिपोर्ट  दर्ज कराई थी।

 मामले की विवेचना के दौरान विधायक समेत अंकुर कुमार निवासी राजपूत कालोनी, महेश खड़गवंशी निवासी गांव घंसूरपुर, विजय व लवकेश निवासी मोहल्ला होली चौक,  मयंक अग्रवाल व संजय शर्मा निवासी मोहल्ला कायस्थान को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया था। विवेचक ने 27 मई 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) में आरोप पत्र दाखिल किया था। 

आरोपी महेश खड़गवंशी ने पूर्व में ही अपनी जमानत करा ली थी। जबकि, विधायक समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट से समन जारी हुआ था। मंगलवार को विधायक समेत सभी आरोपी अदालत में हाजिर हुए। न्यायाधीश ओमपाल सिंह ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी कुशल किशोर सिंह ने बताया कि चार घंटे तक विधायक व अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। बाद में अदालत ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अब इसकी सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

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