हरदोई: हत्यारोपी को आजीवन कारावास

हरदोई: हत्यारोपी को आजीवन कारावास

अमृत विचार, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने एक फैसले में हत्यारोपी को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला मोमीनाबाद निवासी शहजाद ने 24 मार्च 2017 को मोहल्ला के ही मोहम्मद शाहिद को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। बाद में खबर मिली उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता मोहम्मद सुलेमान ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई थी। 

वहीं अब इस मामले में सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर आरोपित पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना भी लगाया।

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