कन्नौज: युवती की हत्या में फुफेरे भाई को आजीवन कारावास, हत्या कर जंगल में फेंक दी थी लाश
जिला जज ने सुनाया फैसला, लगाया 70 हजार रुपये जुर्माना
अमृत विचार, कन्नौज। घर से बाजार गई युवती की हत्या कर साक्ष्य मिटाने पर जिला जज ने फुफेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि 26 अप्रैल 2019 को गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रसूलुपर गांव के जंगल में एक युवती का शव पड़ा मिला था। उसके गले व मुंह पर चोटों के निशान थे। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकीदार शीशराम की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। तीन दिन बाद मृतका के भाई शिवम ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर उसके कपड़ों से शिनाख्त की। शिवम ने पुलिस को बताया कि बहन पूनम 25 अप्रैल 2019 को दोपहर दो बजे घर से बाजार के लिए गई थी। उसका प्रेम-प्रसंग बुआ के लड़के राहुल पुत्र पेशकार निवासी ग्राम दादूपुर थाना नयागांव जनपद से एटा से चल रहा था। एक बार वह भगा भी ले गया था। 25 अप्रैल को पास के गांव के एक युवक ने पूनम व राहुल को डाकखाने के पास बात करते देखा था। उसी ने बहन की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया।
मामले की विवेचना कर उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव द्वितीय ने अभियुक्त राहुल को दोषी करार दिया। उन्होंने हत्या में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई तो वहीं साक्ष्य मिटाने पर सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दो सजा एक साथ चलेगीं तथा उसमें गिरफ्तारी की अवधि को भी समायोजित किया जाएगा।
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