Allahabad High Court: आजाद इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य फिर बदले
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नगर निगम के तहत संचालित मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने संस्थान के कार्यवाहक प्राचार्य पदभार को लेकर याचिका दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि संस्थान के कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार संस्थान में कार्यरत व्याख्याता संजय कुमार त्रिपाठी को दिया गया था, जो याची से पद में कनिष्ठ रूप से कार्यरत थे।
हालांकि विपक्षी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 12 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा प्रबंध समिति ने संस्था के कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार याची राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया है, साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक ने याची के हस्ताक्षर भी प्रमाणित कर दिए हैं। इस प्रकार मौजूदा याचिका स्वत: ही निष्फल हो जाती है, क्योंकि राहत का दावा संतुष्ट हो गया है।
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दुर्गेश कुमार (विपक्षी नंबर 5) को कार्यवाहक प्राचार्य का प्रभार नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने डीआईओएस के सामने शिकायत की थी। जिस पर संबंधित अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। मालूम हो कि संबंधित मामला अभी लंबित है। मौजूदा मामले में कोर्ट ने याची और विपक्षी संख्या 5 को जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष 15 मई या उससे पहले उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका देने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक आगामी 3 महीनों के अंदर विधि सम्मत आदेश पारित करेंगे और आदेश पारित होने तक याची प्राचार्य पद पर कार्यरत रहेंगे। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने राजेंद्र प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।
यह भी पढ़ें:-लखनऊ : स्कूलों के बाहर 'हमारे शिक्षक' का बोर्ड लगाना अनिवार्य
