Piran Kaliyar Case: कल हाईकोर्ट से मांगी थी दोस्त के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत, छह महीने पहले उसी दोस्त पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप  

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Edited By Amrit Vichar
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हरिद्वार, अमृत विचार। हाईकोर्ट से हिंदू युवती को पिरान कलियर में नमाज अदा करने की अनुमति मिलने के बाद मामले में नया खुलासा हुआ है। जिस मित्र के साथ युवती ने नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है, उसी के खिलाफ वह करीब छह माह पूर्व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। वहीं, मामले में प्रशासन और पुलिस हाईकोर्ट का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती और हरिद्वार के एक गांव के रहने वाले मुस्लिम युवक फरमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उन्हें सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई थी।

बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने उन्हें अनुमति देते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हरिद्वार के एक बड़े संस्थान में काम करने के दौरान हुई थी।

सूत्रों की मानें युवक पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है। दोनों काफी समय तक साथ रहे। बाद में फिर दोनों अलग हो गए। बाद में युवती ने फरमान के खिलाफ पिरान कलियर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की जांच रुड़की में चल रही है।

दरगाह साबिर पाक के सज्जादानशीन शाह अली एजाज साबरी कुद्दुसी का कहना है कि दरगाहों में सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहां कोई भेदभाव नहीं होता है। न ही यहां सुरक्षा को लेकर कोई खतरा है। किसी पर रोक लगाना या यह कहना कि इबादत करने में खतरा है, यह सरासर गलत है।

यहां न ही किसी अनुमति और न सुरक्षा की जरूरत है। विश्व से दरगाह साबिर पाक में सभी धर्मों के अकीदतमंद आते हैं। दरगाहों पर किसी से किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। कोई भी इंसान बिना किसी डर के यहां आकर इबादत करने के लिए स्वतंत्र है।

 

 

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