लालकुआं: नगीना कॉलोनी से अवैध कब्जे हटवाए रेलवे, हाईकोर्ट ने कब्जाधारियों की याचिका को निरस्त किया

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Published By Shweta Kalakoti
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वर्ष 2018 में सरकारी जांच में पाए गए थे यहां 84 अतिक्रमण

वर्तमान में 4000 लोगों ने टिन शेड डालकर किया कब्जा

लालकुआं, अमृत विचार।  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लालकुआं की नगीना कॉलोनी में रेलवे की भूमि पर करीब चार हजार लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले में बुधवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कब्जाधारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिए हैं।

मामले के अनुसार, नगीना कॉलोनी, लालकुआं निवासी आंचल कुमार व चार अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि रेलवे ने 3 मई को नोटिस देते हुए अवैध कब्जा हटाने को कहा, जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजेश शर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि वर्ष 2018 में इस भूमि की राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अतिक्रमण अवैध पाए गए। इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की। वर्तमान में यहां पर करीब 4 हजार लोगों ने टिन शेड डालकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे ने कब्जाधारियों को दस दिन का समय दिया है। 

रेलवे की तरफ से यह भी कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाने के लिए रेलवे द्वारा जिला प्रशासन को पुलिस फोर्स मुहैय्या कराने का पत्र दिया गया, लेकिन प्रशासन उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। रेलवे के अनुसार, लालकुआं रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्कीम के तहत आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण होना है इसलिए यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है।

 

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