Auraiya News: गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर न होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष व दारोगा के विरुद्ध कुर्की वारंट
औरैया में पुराने मामले में गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर न होने पर कार्यवाही।
औरैया में पुराने मामले में गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर न होने पर कार्यवाही। तत्कालीन थानाध्यक्ष व दारोगा के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी।
औरैया, अमृत विचार। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) सुनील कुमार सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के 21 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में गवाही के लिए उपस्थित न होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर व दरोगा के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया है। पुलिस अधीक्षक से विशेष टीम गठित कर आदेश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है।
विशेष न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) थाना दिबियापुर क्षेत्र के अपहरण का एक मुकदमा सरकार बनाम छोटी बिट्टी आदि का विचारण इस समय चल रहा है। न्यायालय में विचाराधीन यह सबसे पुराना वाद है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एक्सन प्लान में यह शामिल है कि अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने बताया कि प्रस्तुत मामले में वर्ष 2018 तक हाईकोर्ट मे वाद स्थगित था। दिनांक 5 31 अप्रैल 2022 को आरोप विरचित किया गया है और तब से शीघ्रता के साथ गवाही पूर्ण कराई जा रही है।
लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर शिवकुमार व दरोगा रियाज अहमद के गवाही पर न आने से यह प्राचीन मुकदमा निस्तारित नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने पहले भी इन दोनों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर एसपी से दोनों को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु लिखा था। सोमवार को नियत तिथि पर दोनों साक्षी जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 व 83 का कुकी वारण्ट एक साथ जारी किया।
एडीजे सुनील कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक औरया को विषेष टीम गठित करके साक्षीगण तत्कालीन थानाध्यक्ष शिवकुमार व दरोगा रियाज अहमद के विरुद्ध आदेश का पालन सुनिष्चित कराने हेतु लिखा दी। अगली सुनवाई तिथि 29 भई तय की गई है।
