पीएम केयर्स फंड की घोषणा संबंधी याचिका खारिज

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नागपुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से गठित धर्मार्थ संस्था पीएम केयर्स फंड में जमा की गई राशि की घोषणा के संबंध में दायर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुनिल सुक्रे और न्यायमूर्ति अनील किलोर की युगल पीठ ने वकील अरविंद …

नागपुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से गठित धर्मार्थ संस्था पीएम केयर्स फंड में जमा की गई राशि की घोषणा के संबंध में दायर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति सुनिल सुक्रे और न्यायमूर्ति अनील किलोर की युगल पीठ ने वकील अरविंद वाघमारे की जनहित याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका मेें जिस तरह की राहत मांगी गई है उनसे इंकार किया जाता है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से केंद्र सरकार को प्राप्त धनराशि की घोषणा करने और सरकार की वेबसाइट पर ट्रस्ट के खर्च को समय-समय पर घोषित करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता और धन की उचित जांच करने के लिए विपक्षी दलों के कम से कम दो सदस्यों को नामित करने के लिए सरकार और ट्रस्ट को निर्देश देने की भी मांग की थी। गौरतलब है कि कोरोनो वायरस महामारी से प्रभावित देश और विदेशों में रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करने और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया है।

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