संभल: पांच वर्षीय बालक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत ने सुनाई सजा, थाना बनियाठेर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में हुई थी घटना

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने पांच वर्षीय बालक से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 30000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में चल रहा था। 

बनियाठेर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने कासिम निवासी गांव मोहम्मदपुर बाबई के खिलाफ अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 11 जुलाई 2019 की शाम उनका पांच वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था। जब वह काफी देर तक घर नहीं आया तो तलाश शुरू की। इस दौरान खेतों की ओर से बेटे के चीखने की आवाज सुनाई दी।

 वह भाग कर उस तरफ पहुंचे तो देखा की फारुख के खाली खेत में बेटा पड़ा था। उसका नेकर उतरा हुआ था और पैर खून से सने थे। छानबीन करने पर पता चला कि कासिम ने उनके बेटे के साथ गलत काम किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और साक्ष्य जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। 

बाद में आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी कासिम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। 

पीड़ित पिता की आंखों से छलके आंसू 
पांच वर्षीय बालक से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद पिता की आंखों से आंसू छलक गए। उनका कहना था कि उन्होंने काफी भागदौड़ की थी। दोषी को सजा होने पर वह अदालत के फैसले से संतुष्ट है।

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