बरेली: अशरफ से मुलाकात और करप्शन मामले में चार की जमानत अर्जियां निरस्त

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। माफिया अतीक के भाई अशरफ से मुलाकात, करप्शन मामले में जेल में बंद आरोपियों में इज्जतनगर मुंशीनगर निवासी फुरकान नबी खान, बारादरी चक महमूद निवासी मो. सरफुद्दीन, किला जसौली निवासी राशिद अली और पीलीभीत फीलखाना निवासी मो. आरिफ समेत चार ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दायर की थी।

शुक्रवार को सुनवाई कर स्पेशल जज पीसी एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने अर्जियों को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेयी ने बताया कि वादी मुकदमा एसआई अनिल कुमार ने थाना बिथरी चैनपुर में तहरीर दी थी कि मुखबिरों के जरिए सूचना मिली की गुजरात की जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ जो केंद्रीय कारागार-2 में बंद है।

आरक्षी शिव हरि अवस्थी द्वारा सद्दाम और लल्लागद्दी की मदद व जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से एक आईडी पर 6 से 7 व्यक्तियों की पैसा लेकर मिलायी कराई जाती है। अशरफ विभिन्न पुलिस अधिकारियों, गवाहों, अभियोजन अधिकारियों की हत्या की योजना लल्ला व सद्दाम के साथ मिलायी के वक्त बनाता है और इनके साथ गवाहों को मुकरने के लिए डराने का काम करता है।

जिससे मुकदमे से दोषमुक्त हो सके। सद्दाम व लल्ला जेल में आने जाने तथा अशरफ को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जेल अधिकारियों, कर्मचारियों को तमाम उपहार और पैसे का लालच देते हैं। दयाराम उर्फ नन्हें की कैंटीन के सामान के साथ अशरफ के लिए पैसे, खाना और अन्य सामान जेल में साठगांठ से जाता है।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। इस मामले में मो. रजा उर्फ लल्ला गद्दी, जेल वार्डन शिवहरि अवस्थी, दयाराम उर्फ नन्हें, राशिद अली, फुरकान, जेल वार्डन मनोज गौड़, मो. सरफुद्दीन, प्रापर्टी डीलर फरहद उर्फ गुड्डू और आरिफ समेत नौ लोग जेल में बंद हैं। एक अन्य आरोपी सद्दाम फरार है।

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