काशीपुर: हत्या कर सबूत मिटाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

काशीपुर: हत्या कर सबूत मिटाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

काशीपुर, अमृत विचार। एडीजे प्रथम की अदालत ने हत्या कर सबूत मिटाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ग्राम मछरिया थाना कटघर (मुरादाबाद) निवासी मंगल सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा था उसका भाई मुकेश कुमार पुत्र प्रेमपाल सिंह ग्राम चांदपुर सैनिक कॉलोनी में आया था।

29 जनवरी से उसका फोन बंद आ रहा था। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर 4 फरवरी को वह अपने मामा विजय कुमार निवासी चांदपुर सैनिक कॉलोनी पहुंचा। वहां उसके भाई के मकान के गेट पर ताला लगा था। मकान से बदबू आ रही थी। सूचना पर पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो उसके भाई मुकेश का शव पड़ा था।

पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए गौतम वाल्मीकि, रवि उर्फ भोगली और दीपक को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी दीपक की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे एडीजे प्रथम विनोद कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।