अमरोहा: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा, जानिए पूरा मामला
अमरोहा, अमृत विचार। नाबालिग से छेड़खानी में अदालत ने युवक को चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति अपने बेटों के साथ नोएडा में मजदूरी करता है। जबिक गांव में उसकी पत्नी व बेटी अकेली रहती हैं। 2019 में उसकी नाबालिग बेटी कूड़ा डालने गई थी। तभी गांव निवासी प्रवीण कुमार ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया तथा उसके साथ छेड़खानी की।
खींचतान में हाथ छुटाकर बदहवास हालत में किशोरी घर पहुंची और पूरा मामला अपनी मां को बताया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर प्रवीण के खिलाफ छेड़खानी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने उस समय उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉस्को एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में आखिरी सुनवाई की।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग अदालत से की। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने प्रवीण को दोषी करार दिया और चार साल की जेल व 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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