अयोध्या : सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

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अमृत विचार, अयोध्या । पाक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने पूराकलंदर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रयेक पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस कार्यालय की ओर से बताया गया कि गुरुवार को पाक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने पूराकलंदर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपियों फरहान खान निवासी थाना पूराकलन्दर और सोहराब निवासी शाहबदी मजरे पलिया गोवा थाना पुराकलन्दर को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 27 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण में परिवार ने भादवि, पाक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था और आरोपपत्र दाखिल किये जाने के बाद पाक्सो एक्ट प्रथम की अदालत मामले का विचारण कर रही थी। फैसले के बाद अदालत ने दोनों को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेजवाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी व विनोद उपाध्याय तथा पैरोकार आरक्षी रोशन कुमार ने की।

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