सुलतानपुर : साक्ष्य के आभाव में कोर्ट ने तीन हत्यारोपियों को किया बरी

Amrit Vichar Network
Published By Pradumn Upadhyay
On

अमृत विचार, सुलतानपुर । अमेठी थाना क्षेत्र में सात साल पूर्व कोषागार गेट के सामने  दिन दहाड़े संग्रह अमीन दानबहादुर यादव की हत्या करने के तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश इंतेखाब आलम ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि थाना क्षेत्र के शिवापुर मुंशीगंज निवासी राकेश यादव, पूरे पतेरवा निवासी जगदीश यादव व रहमापुर थाना क्षेत्र धम्मौर निवासी उमेश यादव पर संग्रह अमीन दान बहादुर यादव की हत्या करने का आरोप था। मृतक दान बहादुर यादव की पत्नी हीरावती ने 21 जून 2016 को अमेठी कोषागार गेट के पास साढ़े 12 बजे की घटना दर्शाते हुए आरोपियों पर दानबहादुर यादव को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने आरोप लगाया, व गंभीर चोट के चलते ट्रामा सेंटर में हुई मौत के मामले में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट में विचारण अभियोजन पक्ष के गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की। जिस कारण कोर्ट ने तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

ये भी पढ़ें - प्रयागराज : बेली अस्पताल में बिजली व्यवस्था ठप, नर्सों ने कार्य करने से किया बहिष्कार

संबंधित समाचार