Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति और सास को दस-दस साल की सजा, सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में दहेज हत्या में पति और सास को दस-दस साल की सजा।
चित्रकूट में दहेज हत्या में पति और सास को कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही चचिया ससुर को भी सजा मिली।
चित्रकूट, अमृत विचार। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति, सास और चचिया ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार ने दस-दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इनको सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि आठ सितंबर 2019 को बाबूपुरवा थाना कमासिन (बांदा) निवासी शिवमूर्ति पुत्र शिवमोचन ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री पूजा को ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और मांग पूरी न होने पर सास तेरसिया, पति अनिल कुमार उर्फ पप्पू व चाचिया ससुर रविशंकर ने हत्या कर दी।
इस पर कोतवाली में रविशंकर, अनिल व तेरसिया के खिलाफ उपयुक्त धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार यादव ने की थी और कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार ने रविशंकर पुत्र रामआसरे, अनिल कुमार उर्फ पप्पू पुत्र बच्चा व तेरसिया पत्नी बच्चा निवासीगण खरौंध को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। इनको सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा।
