सुलतानपुर : नाबालिग के दुराचारी को 10 साल की जेल

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, सुलतानपुर । अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पूर्व नाबालिग किशोरी से दुराचार करने के दोषी विजय पाल को न्यायाधीश पवन शर्मा ने 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक 19 सितम्बर 2015 की शाम 14 साल की पीड़िता को घर में अकेली पाकर अभियुक्त विजय पाल ने उसके साथ दुराचार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए मंगलवार को जेल भेज दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

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