हरदोई : 13 साल पहले दिन-दहाड़े हुई हत्या में चार को आजीवन कारावास, देना होगा जुर्माना 

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने लगभग तेरह वर्षों पूर्व दिन-दहाड़े हुई हत्या के मामले में वादविचारण के बाद चार अभियुक्तों को  आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभियुक्त को बीस- बीस हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने का आदेश भी दिया है। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता चन्दन सिंह  के अनुसार वादी मुकदमा बाबू अली पुत्र जहूर अली  निवासी ग्राम हर्रई थाना टड़ियावां अपने भाई रफीक के साथ 20 नवम्बर 2010 को 4.15 बजे सब्जी खरीद कर बाजार से दक्षिण अपने खेत की ओर वापस आ रहा था , तभी वँहा से कुछ दूरी पर घात लगाए अभियुक्तगण दीपू शुक्ला उर्फ आलोक कुमार पुत्र अखिलेश्वर, दिनेश पुत्र  विशेश्वर दीक्षित, श्याम सिंह पुत्र राजाराम एवं खुशीराम पुत्र गोकरन ने घेर लिया। अभियुक्तगणों के ललकारने पर श्याम सिंह ने फायर कर दिया जिससे वादी के भाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण हवाई फायर करते हुए भाग गए। 

विवेचना के बाद पुलिस द्वारा हालांकि केवल दीपू शुक्ला व दिनेश के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया लेकिन वादी द्वारा प्रार्थनापत्र देने पर श्याम सिंह व खुशीराम को भी तलब कर सभी के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। वादविचारण के बाद पीठासीन न्यायाधीश श्री वर्मा ने सभी अभियुक्तों को बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने अर्थदंड न जमा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।

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