चित्रकूट : सीजेएम ने किया राजापुर उप जिलाधिकारी को तलब
अमृत विचार, चित्रकूट । न्यायालय में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में दाखिल न करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने राजापुर के उप जिलाधिकारी प्रमोद झा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में एसडीएम के विरुद्ध नोटिस जारी कर आगामी 10 अगस्त को स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
गौरतलब है कि सरधुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत अरछा बरेठी के निवासी रामसुमेर पुत्र रामप्रताप ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय चित्रकूट के यहां धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें उसने अपने चाचा के वसीयतनामे के मामले में राजापुर तहसील के कर्मचारियों और नायब तहसीलदार पर गांव के कुछ लोगों से मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि खतौनी में फर्जी तरीके से नाम दर्ज करा गया और जमीन का बैनामा अवैध रूप से करा गया।
इस मामले में इलाकाई पुलिस द्वारा कोई सुनवाई न किए जाने पर उसने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आठ जून को राजापुर उप जिलाधिकारी को मामले की स्वयं प्रारंभिक जांच करते हुए 10 दिन के अन्दर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी अब तक न्यायालय में आख्या न आने पर सीजेएम सूर्यकांत धर दुबे ने राजापुर एसडीएम प्रमोद कुमार झा को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया है।
स्मृति पत्र भेजने के बाद भी आख्या प्रस्तुत न करने को न्यायालय के आदेश की अवमानना के तहत धारा 349 द.प्र.स. सपठित धारा 91 के तहत नोटिस जारी करते हुए एसडीएम राजापुर से कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध धारा 349 द.प्र.स की कार्यवाही अमल में लाते हुए विधिअनुसार दंडित किया जाए। इस मामले में आगामी 10 अगस्त को पत्रावली को स्पष्टीकरण के साथ पेश करने को कहा गया है।
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