काशीपुर: दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज
एक महिला सहित दो लोगों के खिलाफ केस
काशीपुर, अमृत विचार। एक महिला ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने तथा धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक महिला सहित दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
कोतवाली निवासी एक महिला ने धारा 156 (3) सीआर पीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके पड़ोस में रह रही शीतल नाम की महिला से उसकी पुरानी जान पहचान थी। महिला ने अमरोहा निवासी उसके मुंह बोले भाई इमरान सैफ के माध्यम से नौकरी लगवाने का झांसा दे इमरान सैफ से उसकी जान पहचान करा दी।
महिला के अनुसार इमरान सैफ ने नौकरी लगाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने वीडियो बनाकर शीतल को भेज दिया। आरोप है कि शीतल और इमरान सैफ़ वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। शीतल ने इसका वीडियो मोहल्ले की कई औरतों को वायरल कर दिया।
15 जुलाई 2003 को उसने घटना की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी थी। परन्तु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद एसएसपी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। इसके बाद पीड़िता ने धारा 156 (3) सीआर पीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी शीतल व इमरान सैफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
