अमरोहा: गैंगस्टर एक्ट में दो बदमाशों को आठ-आठ वर्ष की सजा, जानें पूरा मामला
रजबपुर थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने की थी कार्रवाई
अमरोहा, अमृत विचार। कोर्ट ने जनपद हापुड़ के दो बदमाशों को गैंगस्टर एक्ट के मामले में आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जनपद के थाना रजबपुर के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुधीर कुमार तोमर को साल 2011 में लोगों ने बदमाश अमित, खुर्शीद व नदीम निवासी गांव राजपुर थाना सिंभावली जिला हापुड़ के अपराधिक कारनामों की जानकारी दी थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने आपराधिक इतिहास के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार उन्हे जेल भेज दिया था। आरोपी खुर्शीद दूसरे मुकदमे में सजा होने पर जेल में है। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित स्वपन दीप सिंघल की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।
अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे में आखिरी सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान खुर्शीद व नदीम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए आठ-आठ साल की सजा सुनाई और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तीसरे आरोपी अमित की पत्रावली अलग होने के बाद ट्रायल पर है।
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