काशीपुर: लुटेरी दुल्हन की जमानत अर्जी खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने शादी के बाद घर से नकदी व जेवरात चुराकर फरार होने की आरोपी महिला की जमानत खारिज कर दी। मामले में एक आरोपी की पूर्व में जमानत खारिज हो चुकी है।

मोहल्ला कटोराताल निवासी तैय्यबा का विवाह 21 जून 2023 को इकरार के साथ हुआ था। 26-27 जून की रात तैय्यबा अपने पति को नशीली चीज खिलाकर घर से जेवरात, कपड़े व नकदी लेकर फरमान नाम के युवक के साथ चली गई थी। जिसका मुकदमा काशीपुर कोतवाली में दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने एक अगस्त को तैय्यबा को फरमान के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के कब्जे से घर से चुराई नकदी व जेवरात भी बरामद हुए। न्यायालय में तैय्यबा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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