बहराइच : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया, पीड़िता को जुर्माना की राशि देने के निर्देश

बहराइच, अमृत विचार। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए जुर्माना की राशि पीड़िता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना की राशि अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश दिया है।

मटेरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय बालिका 12 फरवरी 2020 को खेत में मवेशियों के लिए घास काट रही थी। शाम पांच बजे उसी गांव निवासी राजू पुत्र ननकू प्रसाद पहुंच गया। दीवानी न्यायालय के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बालिका के साथ राजू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बालिका रोते हुए घर पहुंची उसने आप बीती बताई थी। पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया, इसके बाद 164 का बयान हुआ। 

शुक्रवार को न्यायालय पर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है जमाने की राशि पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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