बरेली: पानी की बोतल प्रिंट रेट से अधिक रुपये में बेचना पड़ा महंगा, रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी और सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता की पीठ ने जनकपुरी स्थित वेस्टल मल्टी रेस्टोरेंट को ग्राहक से बिसलेरी पानी की दो बोतलों पर लिए गए अधिक 20 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 45 दिनों के अंदर मानसिक, शारीरिक क्षतिपूर्ति के बदले में 10 हजार, शासन के मद में चालान के जरिए 10 हजार व खर्चा मुकदमा 5 हजार रुपये अदा किये जाने का आदेश दिया है।
आर पी सिंह कालरा एडवोकेट ने बताया कि टीबरीनाथ बीडीए कालाेनी निवासी परमजीत कौर ने आयोग में वाद दायर कर उल्लेखित किया कि 5 जून 2022 को अपने वह अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में मसाला डोसा खाने के लिए पहुंचीं और चार मसाला डोसा का आर्डर दिया। दो मिनरल वॉटर बिसलेरी (एक लीटर) की बोतलें भी लीं। बिसलेरी पानी की बोतल पर 20 रुपये प्रिंट था। रेस्टोरेंट संचालक ने 40 के स्थान पर 60 रुपये वसूले। विरोध करने पर अभद्र एवं उग्र होते हुए सही कीमत लगाने से इन्कार कर दिया था। न्याय के लिए आयोग से याचना की।
यह भी पढ़ें- बरेली: दूसरे दिन नेताओं की सिफारिश से सुस्त पड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान, 90 हजार का वसूला जुर्माना
