Etawah News: बच्चे की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
इटावा में बच्चे की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा।
इटावा में बच्चे की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया।
इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम दिलीप कुमार सचान ने पांच साल पुराने बालक की हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन करावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर तीस हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव हरदास पुरा गांव निवासी तुलसी राम का 13 वर्षीय पुत्र बाबी 30 दिसम्बर 2018 को दिन के बारह बजे अपने घर से जंगल से लकडियां बीबने की बात कह कर निकाला था। लेकिन शाम तक वह वापस नही लौटा तो परिवार के लोगों को चिंता हुई।
परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन करते हुए वह डूंड पुरा स्थित बाबा नरसिंह दास त्यागी के आश्रम पर पहुंचे और बच्चे के बारे में पूछा। इस पर बाबा ने उन लोगों ने बच्चे को बताने के लिएपचास हजार रूपया की मांग की। इस पर लोगों को शक हो गया। लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान बाबी का शव जंगल में पडा मिला। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे।
शव मिलने की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्ट मार्टम के लिएभेज दिया। तुलसी राम की तहरीर पर पुलिस ने बाबा नर सिंह दास के खिलाफ मामला दर्जकर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानवीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रेक कोर्ट प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बलबीर सिंह राजपूत व तरूण कुमार शुक्ला के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बाबा नर सिंहदास त्यागी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजासुनाई । इसके अलावा कोर्ट ने उस पर तीस हजार रूपया का जुर्मा
