सुलतानपुर: पूर्व विधायक सोनू सिंह साक्ष्य के अभाव में बरी, जानें मामला

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर,अमृत विचार। शस्त्र लाइसेंस रद्द होने के बावजूद शस्त्र नहीं जमा करने के मामले में दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू को एमपी-एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह के विरुद्ध 2012 में जिलाधिकारी के आदेशानुसार एक मुकदमा कूरेभार थाने में दर्ज कराया गया था।

पूर्व विधायक के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी रामबोध सिंह ने शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत सोनू सिंह के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस रद्द होने के बावजूद शस्त्र नहीं जमा करने के संदर्भ में मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन जिलाधिकारी संजय कुमार ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया था। मामले में दरोगा शोभाराम मिश्र ने विवेचना की थी। 

यह मामला एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में शनिवार को फैसला नियत किया था। जिस पर पूर्व विधायक शनिवार को कोर्ट में हाजिर हुए। अभियोजन पक्ष के गवाह उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सके। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक सोनू सिंह को बरी कर दिया है, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली है।

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