Kannauj News: छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म में दो युवकों को मिली सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

कन्नौज में छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म में दो युवकों को सजा मिली।

Kannauj News: छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म में दो युवकों को मिली सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

कन्नौज में छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म में दो युवकों को सजा मिली। एक को आठ साल तो दूसरे को पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 36 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

कन्नौज, अमृत विचार। छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दो आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए एक को आठ साल तथा दूसरे को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। वहीं, पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। 

विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 18 नवंबर 2016 को एक छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह खेत पर परिजनों को खाना देने जा रही थी। छात्रा के पिता ने ग्राम तारमऊ गढ़ी निवासी मनीष कटियार उर्फ भोला पुत्र संतोष कुमार तथा आशीष कटियार पुत्र रामकिशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने कुछ दिन बाद छात्रा को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि वह हाईस्कूल में पढ़ती है। आरोपी मनीष व आशीष ने उसे दबोच लिया तथा कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया था। इसके बाद चार पहिया गाड़ी में डालकर उसे दिल्ली ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसे बस स्टाप पर छोड़कर भाग गए। तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार ने पांच दिसंबर 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने अभियुक्त मनीष कटियार को दोषी पाए जाने पर अपहरण में तीन वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड, बलपूर्वक विवाह के लिए अपहरण करने पर पांच वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट में आठ वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं, आशीष कटियार को अपहरण में तीन वर्ष कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड, विवाह के लिए अपहरण करने पर पांच वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट में चार साल की कैद व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों अपराधियों का सजायावी वारंट बनाकर जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।