प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी द्वारा दाखिल चुनाव याचिका पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

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Published By Sachin Sharma
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापपुर विधानसभा से विधायक विजमा यादव के खिलाफ पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद संशोधन की सशर्त अनुमति दे दी है। पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को सपा की विधायक विजमा यादव को 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा।

 मालूम हो कि उक्त फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकलपीठ ने गत 19 सितंबर को सुरक्षित कर लिया था, जिसे बुधवार को जारी किया गया। दरअसल फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विजमा यादव ने प्रतापपुर विधानसभा सीट से भाजपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को पराजित कर दिया था। विजमा यादव के निर्वाचन को पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

चुनाव याचिका में राकेशधर त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि निर्वाचित विधायक विजमा यादव ने अपने नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी, लिहाजा निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए। चुनाव याचिका दाखिल होने के दौरान अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज पेश न करने के कारण उन्होंने संशोधन अर्जी दी थी। इसपर कोर्ट ने कहा कि आरोपों के समर्थन में पहले ही दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। 

बार-बार पेश की जा रही इस तरह की अर्जी से विपक्षी विधायक को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद याची पूर्व मंत्री के संशोधन प्रार्थना पत्र को 10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ स्वीकार कर लिया। यह जुर्माना पूर्व मंत्री को विधायक विजमा यादव को एक हफ्ते के अन्दर देना होगा। मौजूदा मामले की अगली सुनवाई आगामी 13 अक्टूबर को सुनिश्चित की गई है।

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