लखनऊ: जाम लगने पर रोडवेज के एमडी व डीसीपी ट्रैफिक को हाईकोर्ट ने किया तलब
दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश रहने का दिया आदेश
लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नगर स्थित कोर्ट परिसर के आसपास लगने वाले जाम के कारण अधिवक्ताओं और आम वादकारियों को आ रही समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए, राज्य परिवहन निगम के एमडी व डीएसपी ट्रैफिक को तलब किया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि नियत करते हुए, दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि इस दौरान जिम्मेदार अधिकारी हाईकोर्ट के से लगे हुए मार्गों पर ट्रैफिक के सुचारू रूप से संचालन के लिए उचित व्यवस्था कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2017 में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार व अधिवक्ता सुनील चौधरी का कहना था कि इन दिनों हाईकोर्ट वाले सर्विस लेन में ऑफिस टाइम व पीक ऑवर में भी भारी वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है जिसके कारण दिन भर जाम की भारी का समस्या का सामना करना पड़ता है।
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