सुप्रीम कोर्ट आप विधायक अमानतुल्लाह की ‘खराब चरित्र’ संबंधी याचिका पर करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्हें ‘खराब चरित्र’ का घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ खान की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें पुलिस के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
शीर्ष अदालत ने तीन जुलाई को खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को खान को ‘खराब चरित्र’ का घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक खान को पिछले साल ‘खराब चरित्र’ का घोषित किया था।
खान के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि अधिकारियों ने ‘बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया’। खान के वकील ने दावा किया कि ‘हिस्ट्रीशीट’ की प्रतिकृति, जो एक गोपनीय दस्तावेज है, एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के प्रवक्ता द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई ताकि उनकी ‘छवि को खराब’ किया जा सके।
खान को ‘खराब चरित्र’ वाला घोषित करने का प्रस्ताव पिछले साल 28 मार्च को दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस थाने द्वारा भेजा गया था और 30 मार्च, 2022 को इसे मंजूरी दे दी गई थी। दस्तावेज में कहा गया था कि खान के खिलाफ कुल 18 प्राथमिकी दर्ज हैं।
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