रामपुर: दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 को आ सकता फैसला

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16 अक्टूबर तक बचाव पक्ष दे सकता अपनी लिखित में बहस

रामपुर, अमृत विचार। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में 18 अक्टूबर को फैसला आ सकता है। हालांकि 16 अक्टूबर तक बचाव पक्ष को लिखित बहस कोर्ट में देना है।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में सोमवार को इस मामले के 2017 के चुनाव में अब्दुल्ला के प्रस्तावक रहे। गवाह स्वार के विधायक शफीक अहमद अंसारी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में पेश होकर गवाही दी थी।

जहां उनकी गवाही पूरी हो गई थी। इसके बाद बुधवार को फिर से सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि 16 अक्टूबर तक बचाव पक्ष के अधिवक्ता को लिखित में बहस देना है। जिसके बाद 18 अक्टूबर को फैसला आ सकता है।

पैनकार्ड मामले में कोर्ट नही पहुंचा गवाह
रामपुर। स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आजम खां भी आरोपी हैं। वर्तमान में दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। बुधवार को गवाह नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली तिथि 26 अक्टूबर लगाई गई है।

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