गोंडा: दहेज हत्या में मां-बेटे समेत तीन दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, लगा अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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गोंडा। दहेज के खातिर विवाहिता की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी मां बेटे समेत तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खरगूपुर थाना क्षेत्र के भयापुरवा मौजा भोलाजोत का रहने वाली विवाहिता की वर्ष 2018 में उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मौत के घाट उतार दिया था।‌

मृतका के मायके वालों ने उसके पति विनय‌ कुमार अवस्थी, मां मुन्नी देवी व अनोखीलाल के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और मामले की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत एसपी अंकित मित्तल मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे।

शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी जागृति, मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मृतका के पति विनय कुमार अवस्थी, मां मुन्नी देवी  व अनोखीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

छेड़खानी के मामले में दोषी युवक को 3 साल की सजा

वहीं एक दूसरे मामले में गोंडा के ही छेड़खानी के मामले में आरोपित किए गए एक युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है और उसे पर ₹5000 का जुर्माना लगाया है। तरबगंज थाना क्षेत्र के छूरी बगिया गांव के मजरा पूरे मोहन के रहने वाले नितीश कुमार के खिलाफ तीन साल पहले वर्ष 2020 में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़‌ करने पर एफआईआर दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसके खिलाफ विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी। शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, मॉनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व थाना तरबगंज के पैरोकार कांस्टेबल सूर्यभान यादव की तरफ से मामले की निरंतर सशक्त व प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी नितीश कुमार को दोषी ठहराया और उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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