अमरोहा: गैंगस्टर एक्ट में दो बदमाशों को साढ़े पांच साल की सजा

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ट्रायल के दौरान एक बदमाश की हो चुकी है मौत

अमरोहा, अमृत विचार। कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो शातिर बदमाशों को साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर दोषियों पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। जबकि एक दोषी दूसरे मामले में जेल बंद है।  

मंडी धनौरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयसिंह ने 11 अक्तूबर 2005 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार्जशीट के मुताबिक बछरायूं निवासी सत्यवीर शातिर किस्म का अपराधी है। अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसने गैंग बना रखा है। उसके गैंग में सुरेश सिंह व नन्हे भी शामिल हैं। तीनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है।

 इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय में हुई। सुनवाई के दौरान नन्हे की मौत हो गई। जुर्म स्वीकार करते हुए सत्यवीर ने जेल में काटे पांच साल छह महीने व सुरेश ने दो साल 10 महीने तीन दिन की अवधि का हवाला देते हुए छोड़ने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने दोनों की जेल में बिताई अवधि व पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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