सुलतानपुर: लाखों की धोखाधड़ी के मामले में दंपति समेत तीन पर केस दर्ज, प्लॉट बेचने में कर रहे थे गबन और बेईमानी...
सुलतानपुर। लखनऊ में प्लाट बेचने के लिए ग्राहकों के लाखों रुपए का गबन और धोखाधड़ी के आरोपों में खालसा रियल स्टेट के तीन कर्मचारियों पर सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कूरेभार थाना क्षेत्र के निंदूरा निवासी उदय कुमार कोविद की तहरीर पर लखनऊ की गोमती नगर स्थित खालसा रियल स्टेट प्रा.लि. कंपनी के निदेशक जोगिंदर सिंह, सह निदेशक पत्नी सुरिन्दर कौर और सेल्स मैनेजर रामनायक पांडेय पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में पूर्व युवा क्रीड़ाधिकारी राजेश वर्मा, पूर्व डीपीआरओ सर्वेश पांडेय के भांजा, पूर्व एडीओ पंचायत अजय श्रीवास्तव और कई अन्य शामिल हैं। अधिवक्ता धर्मेन्द्र श्रीवास्तव के मुताबिक वर्ष 2015 में जिला पंचायत राज अधिकारी रहे सर्वेश कुमार पांडेय ने आरोपियों से लोगों का परिचय कराया था।
आरोपियों ने लखनऊ में अमृत कृपा नाम से साइट प्लान तैयार कर बेचने और कब्जा देने की बात कही थी। पहले खरीदो और एक फ्री पाओ की स्कीम के तहत उदय समेत जिले के 12 लोगों को आरोपियों ने धोखा दिया जिनसे लाखों रूपए लेने के बाद भी प्लॉट नही दिया। धन वापसी के लिए आरोपियों ने पीडीसी चेक दिए जो बाउंस हो गए। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना सीताकुंड चौकी प्रभारी शरदेंदु द्विवेदी को दी है।
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