रामपुर: मशीन प्रकरण में जमानत को सेशन कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र
18 अक्टूबर को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को हो चुकी सजा
रामपुर, अमृत विचार। जौहर यूनिवर्सिटी में पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां ने जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम प्रार्थना पत्र लगाया। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में दोनों कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं।
बताते चलें कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने सितंबर माह में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अग्रिम जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिसको कुछ रोज पहले कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था।
शुक्रवार को दोनों ने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि मशीन प्रकरण के मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया है। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके अलावा यतीमखाने के दो मामलों में गवाहों के बयान दर्ज हुए।
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