काशीपुर: 1.14 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी सुमेर कौशिक की जमानत अर्जी खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। जमीन बेचने के नाम पर 1.14 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी सुमेर कौशिक की जमानत अर्जी द्वितीय एडीजे की अदालत ने खारिज कर दी।

आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम बघेलावाला निवासी हरचरन सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंप आरोप लगाया था कि सुमेर कौशिक उर्फ हिमांशु कौशिक निवासी बरखेड़ा पांडे थाना आईटीआई ने जमीन बेचने के नाम पर फर्जी कागजात तैयार कर उससे 1,14,03,297 रुपये हड़प लिए हैं।

रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी। धोखाधड़ी के मामले में एसएसपी ने कोतवाली पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी सुमेर कौशिक को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के अधिवक्ता की और से उसकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। एडीजीसी रतन सिंह कांबोज और विपिन अग्रवाल ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। 

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